झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को दो माह में जेपीएससी में अध्यक्ष और मेंबर की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है. इससे पहले सरकार की ओर से महाधिवक्ता रोहित राय एवं विभोर मयंक ने कोर्ट बताया कि दो माह में जेपीएससी अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर लिए जाने की संभावना है. जिस पर कोर्ट ने 18 नवंबर तक सरकार को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई की तिथि 19 नवंबर निर्धारित की.
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने जेपीएससी में अध्यक्ष और मेंबर की नियुक्ति पूरी कर लेने की समय सीमा सरकार से मांगी थी. वन विभाग में अधिकारियों एवं कर्मियों की कमी से संबंधित कोर्ट के स्वत संज्ञान की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में हुई.
हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक एवं न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की. मामले में जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने कोर्ट को बताया गया कि अस्सिटेंट कंजरवेटर आफ फॉरेस्ट एवं रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की परीक्षा प्रक्रिया रद्द कर दी गई है।










