Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट से अपर बाजार के उन छह दुकानदारों को बड़ी राहत मिली है जिनका ट्रेड लाइसेंस रद्द कर दिया था और रांची नगर निगम ने नियम विरुद्ध दुकान संचालन का हवाला देते हुए दुकानदारों को नोटिस जारी किया था.हाईकोर्ट ने सभी दुकानदारों के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है.
ट्रेड लाइसेंस रद्द करने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे दुकानदार
हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई. इस संबंध में दीपाली मार्केटिंग एवं अन्य छह दुकानदारों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नगर निगम की ओर से जारी नोटिस को चुनौती दी गई थी. दुकानदारों की ओर से अधिवक्ता देवेश आजमानी ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि नगर निगम का नोटिस सही नहीं है. अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए नगर निगम को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए चार सप्ताह का समय दिया है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब नगर निगम अपर बाज़ार के दुकानदारों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा.










