बड़गाईं जमीन मामले में आज पीएमएलए कोर्ट में पेश होंगे सीएम हेमंत सोरेन, आरोप गठन पर बहस

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रांची: चर्चित बड़गाईं अंचल की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज पीएमएलए की कोर्ट में हाजिर होना है. हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद उनको 19 सितंबर को पीएमएलए कोर्ट में पेश होना था. लेकिन उनके अधिवक्ता ने सीएम की व्यस्तता का हवाला देते हुए पेश होने में असमर्थता जताई थी. इस आधार पर न्यायाधीश योगेश कुमार ने पेशी के लिए 21 सितंबर की तारीख तय कर दी थी. आज आरोप गठन पर बहस होगी. सीएम को वर्चुअली पेशी की छूट मिली है. सिविल कोर्ट के अधिवक्ता अविनाश पांडे के मुताबिक मुख्यमंत्री को आज शाम 4 बजे तक पेश होना है.

हाईकोर्ट से नहीं मिली थी राहत

दरअसल, बड़गांईं की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़ा मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन दाखिल कर विशेष अदालत में पेशी से छूट का आग्रह किया था. लेकिन 18 सितंबर को सुनवाई के दौरान जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने उनकी आईए याचिका को खारिज कर दिया था.

PMLA कोर्ट ने जून में ही खारिज किया था डिस्चार्ज पिटीशन

दरअसल, बड़गांईं जमीन मामले में PMLA की विशेष अदालत ने 8 जून 2026 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया था. अदालत ने ED की ओर से पेश किए गए तथ्यों के आधार पर कहा था कि इस स्तर पर हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है. PMLA कोर्ट के इसी आदेश को हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

सीएम हेमंत सोरेन की ओर से क्रिमिनल रिवीजन याचिका दाखिल कर विशेष अदालत के आदेश को रद्द करने और मामले में चल रही आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई है. इसी याचिका के साथ 19 सितंबर को PMLA कोर्ट में पेशी से राहत के लिए अलग से IA दाखिल की गई थी. लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली.

बड़गांईं जमीन से जुड़े इस मामले में ED की विशेष अदालत सह-आरोपी अंतू तिर्की और आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह के अलावा पूर्व राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, तापस घोष, शेखर कुशवाहा, मोहम्मद सद्दाम हुसैन, अफसर अली, मोहम्मद इरशाद अख्तर, कुमार राजश्री, मनोज कुमार यादव, प्रियरंजन सहाय, विपिन सिंह, विजेंद्र सिंह और संजीत कुमार समेत अन्य के खिलाफ आरोप गठन कर चुकी है.

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