सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के धनबाद सांसद ढुलू महतो के खिलाफ भ्रष्टाचार, आय से
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के धनबाद सांसद ढुलू महतो के खिलाफ भ्रष्टाचार, आय से अधिक संपत्ति और बेनामी संपत्ति अर्जित करने के आरोपों पर गंभीरता से संज्ञान लिया है। अदालत ने झारखंड सरकार, प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आयकर विभाग को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।
यह आदेश सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच – जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता – ने मंगलवार को जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। यह याचिका सामाजिक कार्यकर्ता सोमनाथ चटर्जी की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने दाखिल की थी।
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश
याचिका में कहा गया है कि सांसद ढुलू महतो ने पद का दुरुपयोग कर बेहिसाब संपत्ति अर्जित की है, जिसकी जांच अदालत की निगरानी में विशेष जांच दल (SIT) से कराई जानी चाहिए। याचिकाकर्ता ने यह भी अनुरोध किया कि SIT का गठन सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में किया जाए, जिसमें CBI, ED, आयकर विभाग और झारखंड पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हों।
इससे पहले यही याचिका झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि मामला “वास्तविक जनहित” का नहीं है और पहले भी ऐसे आरोपों की जांच हो चुकी है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में नई जनहित याचिका दायर की।
सुप्रीम कोर्ट ने अब सभी संबंधित एजेंसियों से जवाब मांगते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय की है।
Subscribe to Our Newsletter
Keep in touch with our news & offers











