दिल्ली हाईकोर्ट आज इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने के चलते लाखों यात्रियों को हुई परेशानी के मामले पर 10 दिसंबर को सुनवाई करेगा. 8 दिसंबर को चीफ जस्टिस के समक्ष एक वकील ने मेंशन करते हुए कहा था कि एयरपोर्ट पर काफी यात्री फंसे हुए हैं. एयरपोर्ट की स्थिति काफी अमानवीय है. यात्रियों को रिफंड का कोई सिस्टम नहीं है. उन्होंने कोर्ट से मांग की कि कोर्ट इंडिगो को दिशानिर्देश जारी करे कि वो परेशान यात्रियों की मदद करे। तब कोर्ट ने कहा कि इसमें केंद्र सरकार ने कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं, तब वकील ने कहा कि हां. उसके बाद कोर्ट ने इस मामले पर 10 दिसंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया.
ये मामला 8 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया. एक वकील ने इस मामले को चीफ जस्टिस सूर्यकांत के समक्ष मेंशन करते हुए इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की थी.
चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि भारत सरकार ने पहले ही इस मामले का संज्ञान ले लिया है. समय पर कार्रवाई की गई है. सरकार को संभालने दीजिए. इस मामले में तत्काल सुनवाई की जरूरत नहीं है. इंडिगो के इस संकट का आज नौंवा दिन है. एयरपोर्ट पर अफरातफरी का माहौल है और यात्री परेशान हैं. इस बीच डीजीसीए ने इंडिगो की उड़ानों में दस फीसदी की कटौती कर दी है.










