लैंड स्कैम केस – हाई कोर्ट ने सोरेन को दी बड़ी राहत, व्यक्तिगत पेशी से छूट

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झारखंड हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कथित लैंड स्कैम से जुड़े ED मामले में बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उन्हें MP-MLA कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी है. सोरेन ने निचली अदालत के पेशी आदेश को चुनौती दी थी, जिसे हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. अब वकील ही सोरेन की तरफ से प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, यह फैसला ED की तरफ से दाखिल शिकायत के बाद आया है.झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई की गई. मामले की सुनवाई जस्टिस एके चौधरी की बेंच ने की. ईडी समन अवहेलना मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को निचली अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान कर दी है.

कोर्ट से मिली बड़ी राहत
मुख्यमंत्री की तरफ से दाखिल याचिका में एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा 12 दिसंबर को अनिवार्य व्यक्तिगत उपस्थिति के आदेश को चुनौती दी गई थी. सुनवाई के दौरान सीएम की ओर से अधिवक्ता दीपांकर ने बताया कि हेमंत सोरेन ने ईडी के सभी समन का जवाब भेजा था, इसलिए व्यक्तिगत उपस्थिति से राहत दी जानी चाहिए. अदालत ने दलील स्वीकार करते हुए निचली अदालत में उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति के निर्देश पर रोक लगा दी. कोर्ट के इस फैसले से सीएम सोरेन को बड़ी राहत मिली है.

कोर्ट पहुंची थी ED
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सोरेन को अपने ऑफिस में पेश होने के लिए समन जारी किए थे, जिसका उन्होंने कभी पालन नहीं किया. शिकायतकर्ता, ED के असिस्टेंट डायरेक्टर, देवराज झा ने कंप्लेंट फाइल करते हुए कहा कि सोरेन को कथित लैंड स्कैम में शामिल होने के सिलसिले में अथॉरिटी के सामने पेश होने के लिए 10 समन जारी किए गए थे. झा ने कहा था कि सोरेन सिर्फ दो समन के जवाब में पेश हुए थे, जबकि बाकी को इग्नोर कर दिया गया था.

इसके बाद, ED ने 2024 में MP-MLA कोर्ट के स्पेशल जज के सामने एक कंप्लेंट पिटीशन फाइल की. एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा फाइल की गई कंप्लेंट पिटीशन की सुनवाई के दौरान, स्पेशल जज ने सोरेन को रांची में MP-MLA कोर्ट के सामने पर्सनली पेश होने का ऑर्डर दिया था.

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