रामगढ़ में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन, JLKM नेताओं व प्रत्याशी पर FIR के निर्देश

Share this News:

नगरपालिका आम निर्वाचन 2026 के तहत आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आया है। रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में गैर दलीय चुनाव के बावजूद राजनीतिक गतिविधियों को लेकर सहायक निर्वाची पदाधिकारी ने थाना प्रभारी को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है।

राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना और प्रेस नोट के अनुसार 27 जनवरी 2026 से संबंधित नगर परिषद और नगर पालिका क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। आयोग के निर्देशों के तहत नगरपालिका आम निर्वाचन पूरी तरह गैर दलीय है, इसके बावजूद राजनीतिक दल द्वारा प्रत्याशी की घोषणा को नियमों का उल्लंघन माना गया है।

प्रेस विज्ञप्ति और प्रेस कॉन्फ्रेंस से हुआ उल्लंघन
30 जनवरी 2026 को राजनीतिक दल झारखण्ड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की ओर से अपने लेटर पैड पर प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रामगढ़ नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी के नाम की घोषणा की गई। विज्ञप्ति में प्रत्याशी का परिचय, दस सूत्रीय विजन और जनता के नाम संदेश भी जारी किया गया, जिसे आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन बताया गया है।

इन लोगों के खिलाफ दर्ज होगी प्राथमिकी
सहायक निर्वाची पदाधिकारी की ओर से भेजे गए पत्र में झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 और भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। प्राथमिकी जिनके खिलाफ दर्ज करने का निर्देश दिया गया है, उनमें JLKM के जिला अध्यक्ष देवानन्द कुमार महतो, पार्टी नेता संतोष कुमार महतो और रामगढ़ नगर परिषद अध्यक्ष पद की प्रत्याशी श्रीमती अनीता कुमारी शामिल हैं। श्रीमती अनीता कुमारी वार्ड 27 हुहुआ की निवासी हैं।

सबूतों के साथ कार्रवाई का निर्देश
पत्र के साथ प्रेस विज्ञप्ति की छायाप्रति, प्रेस कॉन्फ्रेंस के फोटो और वीडियो, केंद्रीय अध्यक्ष को लिखा गया पत्र और सोशल मीडिया का फेसबुक लिंक भी संलग्न किया गया है। पुलिस को निर्देश दिया गया है कि सभी साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

Share this News:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *