रांची में ईडी के समन की अवहेलना मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 12 दिसंबर को पेश होने का अंतिम अवसर दिया है। हाईकोर्ट से मिली अंतरिम राहत खत्म होने के बाद कोर्ट ने यह तारीख तय की है। कोर्ट ने साफ कहा कि यदि इस तारीख पर भी वे उपस्थित नहीं होते हैं तो मामले के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी।
एमपी-एमएलए कोर्ट ने 23 नवंबर 2024 को हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की अर्जी को खारिज कर दिया था। इस फैसले के बाद उन्होंने केस रद्द करने और व्यक्तिगत पेशी पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।
हाईकोर्ट ने उन्हें तत्काल अंतरिम राहत दी थी, जिससे कुछ समय तक व्यक्तिगत पेशी से छूट मिली रही, लेकिन यह राहत 25 नवंबर को समाप्त हो गई।
जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हेमंत सोरेन को कई बार समन भेजा था। लेकिन वे पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए थे। ईडी ने इसे समन की अवहेलना मानते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
इस मामले की अगली सुनवाई और हेमंत सोरेन की उपस्थिति पर अब 12 दिसंबर की तारीख अहम मानी जा रही है।










