50 लाख कैश केस में उलझे झारखंड मंत्री को नहीं मिली विदेश जाने की इजाजत, कोर्ट ने कहा – हालात उचित नहीं

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कोलकाता हाई कोर्ट ने झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी व कांग्रेस के दो विधायकों नमन विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप को विदेश यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।

न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने राज्य सरकार की आपत्तियों को स्वीकार करते हुए तीनों की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में पासपोर्ट वापस करना या विदेश यात्रा की इजाजत देना उचित नहीं होगा। तीनों विधायकों ने इंग्लैंड में होने वाले एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति मांगी थी।

मंत्री इरफान अंसारी को विदेश यात्रा से इनकार
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता जयंत सामंत ने विरोध जताते हुए कहा कि तीनों विधायकों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है और वे वहां नियमित रूप से पेश नहीं हो रहे हैं। ऐसे में पासपोर्ट लौटाने की स्थिति में उनके विदेश जाकर मुकदमे की प्रक्रिया से बचने की आशंका बनी रहेगी।

हाई कोर्ट ने याचिका खारिज की
कोर्ट ने इस तर्क से सहमति जताई और कहा कि विधायकों को पहले सभी कानूनी प्रक्रियाओं में सहयोग करना होगा, तभी भविष्य में किसी राहत पर विचार संभव है। वहीं, विधायकों की ओर से अधिवक्ता अयन भट्टाचार्य ने दलील दी कि राज्य मंत्रिमंडल ने उन्हें आधिकारिक रूप से इंग्लैंड जाने की मंजूरी दी थी, लेकिन अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया।

बंगाल पुलिस ने किया था गिरफ्तार
गौरतलब है कि 30 जुलाई 2022 को हावड़ा जिले के पांचला से तीनों विधायकों को 50 लाख रुपये नकद के साथ बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में उन्हें बाद में सशर्त जमानत मिली थी और अदालत ने उनके पासपोर्ट जब्त करने का आदेश दिया था।

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